इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज
Allahabad High Court से कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि याचिका में पर्याप्त आधार नहीं पाए गए। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की अदालत ने पारित किया।
8 अप्रैल को सुरक्षित रखा गया था फैसला
इस मामले में अदालत ने 8 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका सिमरन गुप्ता नाम की महिला द्वारा दायर की गई थी, जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 2025 में संभल की एक अदालत ने Rahul Gandhi के एक कथित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि कांग्रेस नेता ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि “हम भाजपा, आरएसएस और भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।”
याचिकाकर्ता का पक्ष
याचिका में दावा किया गया था कि इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुईं और यह टिप्पणी देश को अस्थिर करने की मंशा से की गई थी। हालांकि, Allahabad High Court ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी, जिससे Rahul Gandhi को बड़ी राहत मिल गई है।