खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक; 20 जून को अग्रिम जमानत पर सुनवाई
पटना: चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनके खिलाफ फिलहाल किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अभी खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी।
फैजल खान के वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले में अब अगली सुनवाई 20 जून को होगी, जब उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी।
कोर्ट में बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के सामने तर्क दिया कि फैजल खान का इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है। उनके वकील ने कहा कि खान सर को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है।
वहीं, पुलिस की ओर से मामले की जांच, दर्ज प्राथमिकी और अब तक जुटाए गए सबूतों की जानकारी अदालत को दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैजल खान को अस्थायी राहत प्रदान की।
क्या अब नहीं होगी खान सर की गिरफ्तारी?
अदालत के आदेश के मुताबिक, अगली सुनवाई तक फैजल खान के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। हालांकि, मामले की जांच जारी रहेगी और पुलिस केस डायरी अदालत में पेश करेगी, जिस पर आगे बहस होगी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है।
संस्थान की ओर से आरोप लगाया गया था कि 15 से 20 लोग कोचिंग परिसर में घुस आए, तोड़फोड़ की, पोस्टर-बैनर फाड़े और सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की। साथ ही फायरिंग की घटना भी सामने आई। खान सर ने इसे उनके संस्थान पर सुनियोजित हमला बताते हुए किसी प्रतिद्वंद्वी की साजिश होने का दावा किया था।
पुलिस जांच में क्या सामने आया?
पुलिस जांच के दौरान सामने आए वीडियो में खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा गार्ड कथित तौर पर हवाई फायरिंग करते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर उनके हथियार जब्त कर लिए।
पूछताछ में गार्डों ने दावा किया कि उन्होंने कथित तौर पर खान सर के कहने पर फायरिंग की थी। इसी आधार पर पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempt to Murder), आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया।
फिलहाल कोर्ट से मिली राहत के बाद खान सर की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, लेकिन मामले की कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी।