NHAI इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में नितेश राणे दोषी, 1 महीने की सजा; हाईकोर्ट में अपील की अनुमति
नितेश राणे से जुड़ी एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2019 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया है और एक महीने की सजा सुनाई है।
हालांकि, फैसला सुनाने के तुरंत बाद अदालत ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दे दी है।
नितेश राणे अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में दिए गए एक बयान में उन्होंने “देवा भाऊ का महाराष्ट्र” कहते हुए आक्रामक टिप्पणी की थी। इसके अलावा, उन्होंने मदरसों को लेकर भी विवादित बयान दिए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि वहां डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि आतंकवादी तैयार किए जाते हैं।
उन्होंने एक जनसभा में कुछ नेताओं के बयानों का जिक्र करते हुए मदरसों की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए और उन्हें बंद करने की मांग तक कर दी। इसके साथ ही, उन्होंने कुछ स्थानों के नाम बदलने को लेकर भी बयान दिए, जिससे राजनीतिक विवाद और बढ़ गया।
राणे के इन बयानों पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं।
फिलहाल, अदालत के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है, और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया उच्च न्यायालय में अपील के जरिए तय होगी।