यूपी महिला आयोग के सख्त निर्देश: जिम-कोचिंग में महिला स्टाफ अनिवार्य, बुटीक में महिलाएं ही लेंगी नाप
Uttar Pradesh State Women’s Commission ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिवक्ता Praveen Fighter की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को 9 सूत्रीय आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इन नए निर्देशों के तहत जिम, योगा सेंटर और नाट्य कला केंद्रों में अब महिला ट्रेनर या टीचर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही, सभी ट्रेनरों का सत्यापन भी कराया जाएगा।
बुटीक सेंटरों के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। अब महिला ग्राहकों के कपड़ों की नाप केवल महिला टेलर ही ले सकेंगी। इसके अलावा, महिलाओं के वस्त्र बेचने वाली दुकानों पर महिला कर्मचारियों की मौजूदगी भी जरूरी कर दी गई है।
सुरक्षा के लिहाज से सभी कोचिंग सेंटर, जिम, योगा क्लास और बुटीक में सक्रिय CCTV कैमरे और DVR सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, कोचिंग संस्थानों में उचित वाशरूम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
स्कूल बसों में अब महिला सुरक्षाकर्मी या महिला शिक्षक की मौजूदगी अनिवार्य होगी, ताकि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, जिम और योगा सेंटर में प्रवेश के समय पहचान पत्र या आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करना भी जरूरी होगा।
आयोग का मानना है कि इन निर्देशों के लागू होने से महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा में सुधार होगा और सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए अधिक सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सकेगा।