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न्यायालय के आदेश पर इंस्पेक्टर छावनी के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर

फरियादी की सुनवाई न करना छावनी इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह को भारी पड़ गया। पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। इस पर पुलिस आयुक्त के वाचक निरीक्षक प्रदीप कुमार मौर्या की तहरीर पर कोतवाली में छावनी इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई।

गौरतलब है कि दलपतपुर प्रेमपुर निवासी रवीकांत उत्तम एक अगस्त को कचहरी से वापस घर जा रहे थे। रास्ते में छावनी थाना क्षेत्र में उनकी कार अचानक खराब हो गई और कार को सही कराने के लिए कंपनी के फजलगंज स्थित आफिस चले गये। वापस आने पर कार चोरी हो गई जिसकी एफआईआर लिखाने के लिए पीड़ित थाना पहुंचा लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। इस पर पीड़ित ने कानपुर न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने एफआईआर लिखने का आदेश दे दिया। इसके बावजूद भी छावनी इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने लापरवाही बरती। पीड़ित परेशान होकर हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को तलब करते हुए इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस आयुक्त के वाचक निरीक्षक प्रदीप कुमार मौर्या की तहरीर पर कोतवाली में इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। जांच अधिकारी दुर्गा प्रसाद यादव ने बुधवार को बताया कि एफआईआर दर्ज हो गई है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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