नरोदा गाम दंगा मामले में माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत 67 आरोपी बरी

 नरोदा गाम दंगा मामले में माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत 67 आरोपी बरी

राजनीति डेस्क: 21 साल पहले गुजरात में हुए नरोदा गाम दानमा में आज अहमदाबाद की निचली अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है | बता दें की अदालत ने फैसला सुनाते हुए मामले में सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया है | खास बात यह है की इस मामले में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के जयदीप पटेल जैसे बड़े नाम भी शामिल थे | एसआईटी कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष सवाल उठा रहे हैं, जबकि आरोपियों के परिवार इसे न्याय बता रहा है |

मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा- नरोदा गाम में एक 12 साल की बच्ची समेत 11 लोगों की मौत हुई थी | 11 साल बाद कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है | इस फैसले के बाद क्या हमें कानून की शासन पर जश्न मनाना चाहिए या इसके निधन पर निराश होना चाहिए |

रोदा गाम केस में कब क्या हुआ?…

28 फरवरी, 2002: गोधरा में ट्रेन जलने और उसमें 58 लोगों के मारे जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद बुलाने का ऐलान किया. एसआईटी के एफआईआर के मुताबिक इसी दौरान नरोदा गाम में हिंसा भड़की और 11 लोग मारे गए |

मई 2009: सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी गठन के आदेश के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा गाम मामले में सुनवाई के लिए एस एच वोरा को जज नियुक्त किया |

मई 2009: एसआईटी ने शुरुआती जांच के बाद गुजरात के पूर्व मंत्री माया कोडनानी, विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल, बाबू बजरंगी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. कोडनानी की गिरफ्तारी हुई |

जुलाई 2010: नरोदा गाम में दाखिल सभी चार्जशीट के बाद इस मामले में आरोपियों की कुल संख्या 86 हुई | लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी की भी गिरफ्तारी की मांग की |

अगस्त 2017: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में चल रही लेटलतीफी पर फटकार लगाई और कहा कि 4 महीने में सुनवाई पूरी कीजिए |

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सितंबर 2017: अमित शाह ने माया कोडनानी के पक्ष में गवाही दी | शाह ने अदालत को बताया कि जिस दिन दंगा हुआ, उस दिन कोडनानी को मैंने अस्पताल और विधानसभा में देखा था |

अगस्त 2018: अदालत ने तहलका के पूर्व पत्रकार आशीष खेतान के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी देखी, जिसमें 2002 के दंगों के मामलों के कुछ आरोपी दिखे थे |

5 अप्रैल 2023: एसआईटी कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था |

20 अप्रैल, 2023: स्पेशल कोर्ट ने नरोदा गाम मामले में कोडनानी और बजरंगी समेत सभी 67 आरोपियों को बरी किया |

साल 2002 में गोधरा में ट्रेन जलने के बाद गुजरात में 9 जगहों पर भीषण दंगा हुआ था. उसमें एक नरोदा गाम भी शामिल था | दंगे में 11 लोग जलाकर मारे गए थे | कोर्ट के फैसले पर सरकारी वकील ने कहा है कि हम पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे और अगर अनुमति मिली तो हाईकोर्ट में इसे चुनौती देंगे |

नरोदा गाम दंगा मामले में एसआईटी कोर्ट ने आरोपियों को भले ही बरी कर दिया है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिला है | इस स्टोरी में आइए इन्हीं सवालों के बारे में विस्तार से जानते हैं…

 

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