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अमेरिका में मुंबई हमले के आरोपित तहव्वुर राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज

अमेरिका के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट की एक अदालत ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के आरोपित और पाकिस्तान मूल के कनाडाई व्यापारी तहव्वुर राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायाधीश डेल एस फिशर ने 10 अगस्त को तहव्वुर राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया। उधर, राणा ने इस आदेश के खिलाफ नाइंथ सर्किट कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें सुनवाई होने तक उसके भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया गया है। राणा ने जून में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने के अमेरिकी सरकार के अनुरोध को स्वीकार किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में एनआईए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में किए गए हमलों में राणा की भूमिका की जांच कर रही है। इन हमलों के दौरान अजमल कसाब नामक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था। उसे 21 नवंबर 2012 को भारत में फांसी की सजा दी गई। बाकी आतंकवादियों को सुरक्षाबलों ने हमलों के दौरान ढेर कर दिया था। मुंबई आतंकवादी हमलों में छह अमेरिकी नागरिक सहित कुल 166 लोगों की जान गई थी।

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