नफरती भाषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: मौजूदा कानून पर्याप्त,
Supreme Court of India ने नफरती भाषण (हेट स्पीच) से जुड़े मामलों पर बुधवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए मौजूदा आपराधिक कानून पर्याप्त हैं और अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति Vikram Nath और न्यायमूर्ति Sandeep Mehta की पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह कहना सही नहीं है कि नफरती भाषण से निपटने के लिए देश में कोई कानून नहीं है। पीठ ने कहा […]Read More






