चाकू गोंद कर हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास
सोलहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋचा भार्गव ने चाकू से गोंद कर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा रामगढ़वा थाना के बेलवा पीपरपाती निवासी राजेश महतो को हुई। मामले में स्थानीय निवासी मृतक बुन्नीलाल साह की पत्नी मनिता देवी ने रामगढवा थाना कांड संख्या 256/2021 […]Read More






