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चाकू गोंद कर हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

सोलहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋचा भार्गव ने चाकू से गोंद कर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है।

अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा रामगढ़वा थाना के बेलवा पीपरपाती निवासी राजेश महतो को हुई। मामले में स्थानीय निवासी मृतक बुन्नीलाल साह की पत्नी मनिता देवी ने रामगढवा थाना कांड संख्या 256/2021 दर्ज कराते हुए राजेश महतो, लालबचन महतो व असर्फी महतो को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कही थी कि 13 सितंबर 2021 की सुबह करीब 5.30 बजे नामजद अभियुक्त ने सूचिका के पति के मोबाईल पर फोन करके बुलाया कि आप दुकान पर आइए, आपका बकाया 25 हजार रुपए लेकर आएं हैं, उसे ले लीजिए।

सूचिका के पति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप स्थित अपने दुकान पर गया तो सभी नामजद लोग एक राय होकर हत्या की नियत से सूचिका के पति को चाकू से गोंद कर गंभीर रूप से घायल व लहू लूहान कर दिया। सूचिका का पति वहीं पर छटपटाता रहा। परिजन जबतक घटना स्थल पर पहुंचते बुनीलाल साह की मौत हो चुकी थी। मृतक के शरीर पर चाकू के नौ निशान पाए गए थे। पुलिस राजेश महतो के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था। वहीं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध बाद में आरोप पत्र समर्पित हुआ। जिसका विचारण अन्य न्यायालय में चल रहा है।

सत्रवाद संख्या 279/2022 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक ईश्वरचंद दुबे ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के दलीलें सुनने के बाद धारा 302/34 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। अर्थ दंड की राशि वसूल पाए जाने पर आधी राशि मृतक के विधवा को दी जाएगी।

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