दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत और एक महीने बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत एक महीने के लिए और बढ़ा दी है। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 24 अगस्त तक के लिए बढ़ाई है।
आज कोर्ट को बताया गया कि सत्येंद्र जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई है। उसके बाद कोर्ट ने जैन को मिली अंतरिम जमानत एक महीने के लिए बढ़ा दी। 10 जुलाई को कोर्ट ने आज तक की अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश दिया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को सत्येंद्र जैन को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत देकर अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी थी।
सुनवाई से पहले ईडी ने जवाब दाखिल कर कहा कि सत्येंद्र जैन अपने प्रभाव के चलते बीमारी के बारे में गलत रिपोर्ट हासिल करते रहे हैं। ईडी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल की रिपोर्ट ठुकरा दी थी। ईडी ने कहा कि मनी लांड्रिंग मामले में जमानत तभी मिलती है, जब बीमारी से जान का खतरा हो।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। जैन की ओऱ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था और कहा कि जेल में जैन का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है। ईडी ने जमानत याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध करते हुए कहा था कि अगर जैन को जमानत दी जाती है, तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। ईडी ने कहा था कि जैन को जमानत के लिए तय ट्रिपल टेस्ट को भी पास करना होगा। इससे पहले 17 नवंबर, 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज की थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 में गिरफ्तार किया था।
