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अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज अब कोर्ट से बिना अनुमति लिये जा सकेंगी विदेश

ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की मनी लांड्रिंग के मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की जमानत की शर्तों में संशोधन कर दिया है।

जैकलीन को विदेश जाने के लिए कोर्ट की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। कोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी। जमानत देते समय कोर्ट ने शर्त रखी थी कि जैकलीन बिना कोर्ट की अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकती है। इसके बाद जैकलीन ने जमानत की इसी शर्त में बदलाव की मांग की थी।

ईडी ने 17 अगस्त, 2022 को जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने 31 अगस्त, 2022 को संज्ञान लिया था। ईडी अप्रैल, 2025 में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी है।

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