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अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट मामले में आदेश सुरक्षित

प्रयागराज, 26 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म के फर्जी पासपोर्ट मामले में आदेश सुरक्षित कर लिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने मामले में सुनवाई पूरी होने पर दिया। गलत जन्म तिथि पर फ़र्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में अब्दुल्ला आज़म खान ने ट्रायल कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कुछ वीडियो क्लिप, शादी के कार्ड आदि दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को अब्दुल्ला आजम ने याचिका में चुनौती दी है। पूर्व में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्ज़ी पासपोर्ट मामले में 30 जुलाई 2019 को अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब्दुल्ला पर गलत दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा है।

आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट विभाग को दी गई जानकारी अलग-अलग हैं। शिकायत के अनुसार अब्दुल्ला को 10 जनवरी 2018 को पासपोर्ट संख्या जेड-4307442 जारी हुआ था। इसमें अब्दुल्ला की जन्म की तारीख 30 सितम्बर 1990 बताई गई है, जबकि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में एक जनवरी 1993 है।

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