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हर व्यक्ति फ्लैग भारतीय ध्वज संहिता का पूर्ण पालन करे: उपायुक्त

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर गुरुवार को उपायुक्त लोकेश मिश्र की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निणर्य लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कचहरी मैदान में आयोजित किया जायेगा।

बैठक में लिय गये निर्णय के अनुसार उपायुक्त आवास में सुबह 8.30 बजे झंडोत्तोलन किया जायेगा, जबकि कचहरी मैदान में सुबह 9.00 बजे राष्ट्र ध्वज फहराया जायेगा। समाहरणालय में सुबह 10.00 बजे, नगर पंचायत, खूंटी में 10.25 बजे, जिला परिषद में 10.25 बजे, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में 10.25 बजे, अनुमण्डल कार्यालय में 10.30 बजे और पुलिस लाइन में पूर्वाह्न 11.00 बजे झंडोत्तोलन होगा। परेड सुव्यवस्थित ढंग से कराने की जिम्मेवारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दी गई। साथ ही जिले अंतर्गत सभी नए अमृत सरोवरों का नामांकन एवं उद्घाटन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कचहरी मैदान में आयोजित होनेवाली परेड में सीआरपीएफ, जिला पुलिस, एसआरबी, महिला पुलिस बल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं के अलावा डीएवी खूंटी, लोयला उच्च विद्यालय, खूंटी और एसडीए स्कूल की बैंड पार्टी भाग लेगी। समारोह के दिन भीड़ की संभावना के मद्येनजर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश सम्बन्धित पदाधिकारियों को दिए गए।

15 अगस्त को प्रातः छह से दोपहर 12. बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। इसके साथ ही भगत सिंह चौक, सुभाष चौक, दतिया के गांधी चौक सहित जिले व प्रखंडों के विभिन्न स्थानों पर स्थापित मूर्तियों के रंग – रोगन और चौक-चौराहों की साफ-सफाई के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान बताया गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारित करने का संपूर्ण प्रभार अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संभालेंगे। मंच और मुख्य द्वार पर स्टैटिक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार वितरण किया जाएगा। पुरस्कार वितरण के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है। इस समिति के दिशा-निर्देश में कार्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी व कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को पुरस्कृत किया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि हर व्यक्ति फ्लैग कोड ऑफ इंडिया (भारतीय ध्वज संहिता) का पूर्ण पालन करें। यदि झंडा गन्दा या फट गया है, तो उसेे किसी एकांत स्थान पर सम्मान पूर्वक नष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगे में फूल आदि किसी प्रकार की सामग्री नहीं रखी जाएगी। झंडेे के ऊपर कुछ भी बनाना या लिखना कानूनन अपराध है। साथ ही प्लास्टिक के झंडों का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा।

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