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आत्मनिर्भर बने दिव्यांग, अनुदान के साथ शुरू करें अपना रोजगार

केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के तहत सभी दिव्यांगजन को लगातार मजबूत कर रही है। दिव्यांगजनों को अपना स्वतः रोजगार शुरूकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुकान संचालन हेतु दस हजार रुपये चार प्रतिशत ब्याज के साथ ऋण उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही सरकार इस ऋण पर ढाई हजार अनुदान भी दे रही है। यह जानकारी गुरूवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने दी।

उन्होंने बताया कि कानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं उन्हें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दुकान संचालन के लिए ऋण सरकार दे रही है। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने दिव्यांग जनों से अपील किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले ऐसे दिव्यांग जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा न दर्ज हो अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाए हो तथा जिनके विरूद्व किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो) को आवेदन पत्र निम्न अभिलेखों के साथ वेवसाइट-http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

क्या होनी चाहिए योग्यता

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि आवेदन करने के लिये आवेदक की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आवेदक का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन (आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम), मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से निर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो), जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, राष्ट्रीयकृत बैक में संचालित खाता तथा जिम्मेदार (गारंटर) होना चाहिये।

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