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मनी लांड्रिंग के आरोपित बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को विदेश जाने की मंजूरी

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाले के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शासकीय कार्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश दिया।

कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 06 से 18 जनवरी 2024 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 लाख रुपये के मुचलके पर विदेश जाने की अनुमति दी। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया कि वो अपनी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा का विस्तृत विवरण कोर्ट में दाखिल करें। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को विदेश यात्रा के दौरान अपना मोबाइल नंबर देने का निर्देश दिया, जिस नंबर पर उनसे संपर्क किया जा सके। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया कि वो विदेश यात्रा से भारत लौटने के 48 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचित करें। तेजस्वी यादव की ओर से विदेश जाने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की गई थी।

उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने जिन्हें आरोपित बनाया है उनमें लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथमल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्रा.लि. शामिल हैं।

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था।

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