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चोरी के दोषी आरोपित को 4 साल की सजा, 500 रुपये जुर्माना

मुरादाबाद के न्यायालय एडीजे 12 ने शनिवार को चोरी के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई और 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

थाना मझोला क्षेत्र के एसआई हरेंद्र सिंह ने 19 अप्रैल 2016 को थाना क्षेत्र के लाकड़ी फाजलपुर निवासी आकाश के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि आरोपित को चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया था। जिसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए थे। उक्त मामले की सुनवाई एडीजे 12 संदीप सिंह की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कौशिक ने बताया कि अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे चार साल के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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