शिमला शहर के 10 स्थलों पर धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकालने
जिला प्रशासन ने शहर के 10 स्थलों पर अगले दो महीने तक धरना-प्रदर्शन, रैली और जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मंगलवार को पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला शहर के छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक […]Read More






