• January 1, 2026

मतदान केन्द्रों में तम्बाकू पदार्थों का उपयोग पूर्ण रुप से रहेगा वर्जित : उपायुक्त

 मतदान केन्द्रों में तम्बाकू पदार्थों का उपयोग पूर्ण रुप से रहेगा वर्जित : उपायुक्त

लोकसभा चुनाव के चौथे और छठे चरण में होनेवाले मतदान में रांची जिला के संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों पर तम्बाकू पदार्थ पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। इनमें सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा शामिल है।

इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की ओर से शनिवार को आदेश जारी किया गया है।

रांची जिला में चौथे चरण के तहत 13 मई को खूंटी लोकसभा क्षेत्र तहत तमाड़ विधानसभा क्षेत्र एवं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के मांडर विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जबकि छठे चरण के तहत 25 मई को रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया एवं कांके विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर वोट डाले जायेंगे। उक्त सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों में तम्बाकू पदार्थ , सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि के उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा।

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