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अमेरिकी कांग्रेस ने पास किया ट्रंप का ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’, भारत और एनआरआई पर पड़ेगा बड़ा असर

अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महत्वाकांक्षी ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ को मंजूरी दे दी है। 900 पन्नों का यह व्यापक विधेयक न केवल अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका असर भारत और गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) पर भी पड़ेगा। इस बिल के तहत रेमिटेंस पर टैक्स, अवैध अप्रवासियों पर सख्ती और अन्य आर्थिक नीतियों में बदलाव शामिल हैं, जो भारत के लिए रेमिटेंस प्रवाह और एनआरआई की वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करेंगे।

रेमिटेंस टैक्स 5% से घटकर 1%
ट्रंप प्रशासन ने पहले रेमिटेंस पर 5% टैक्स का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंतिम बिल में इसे घटाकर 1% कर दिया गया है। यह टैक्स 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और केवल नकद, मनी ऑर्डर या कैशियर चेक के जरिए भेजे गए धन पर लागू होगा। बैंक ट्रांसफर और अमेरिका में जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किए गए लेनदेन इस टैक्स से मुक्त रहेंगे। हालांकि, जो एनआरआई नियमित रूप से या बड़ी रकम भारत भेजते हैं, उन्हें अपनी वित्तीय योजना पर पुनर्विचार करना होगा। यह टैक्स रियल एस्टेट निवेश, परिवारों को भेजी जाने वाली राशि और अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।

किराये की आय पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं
बिल में विदेश से प्राप्त किराये की आय पर अमेरिका में मौजूदा टैक्स नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रीन कार्ड धारक या अमेरिकी नागरिक जो भारत में किराये की संपत्ति से आय अर्जित करते हैं, वे भारत में भुगतान किए गए टैक्स को अमेरिका में विदेशी टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकते हैं। यह भारत-अमेरिका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस समझौते (DTAA) के तहत संभव है।

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