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राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका, सजा पर नहीं लगेगी रोक

नई दिल्ली: कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है | बता दें कि ‘मोदी सरनेम’ मामले में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर रोक लगाने की मांग की गयी है |

गौरतलब है कि सूरत कोर्ट से झटका मिलने के बाद राहुल गाँधी की याचिका पर आज जज रॉबिन मोघेरा ने फैसला सुनाया।बता दें कि मामले में राहुल की सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया और याचिका खारिज कर दी गई। बताया जा रहा है कि अब राहुल गाँधी के वकील हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं।

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आपको बता दें कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर गलत टिप्पणी करने के चलते सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाने के बाद यह सजा सुनाई थी। हालांकि, राहुल द्वारा याचिका दायर करने के बाद 3 अप्रैल को सूरत सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता को जमानत दे दी।

जानें क्या है पूरा मामला…

बता दें कि यह मामला लोकसभा चुनाव 2019 के समय का है | लोकसभा चुनाव में एक प्रचार के दौरान राहुल गांधी द्वारा ‘मोदी’ उपनाम का उपयोग करने वाली टिप्पणी से संबंधित है। अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?

 

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