हाई कोर्ट में टीपीसी के जोनल कमांडर भीखन गंझू की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

 हाई कोर्ट में टीपीसी के जोनल कमांडर भीखन गंझू की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

रांची, 4 जुलाई । झारखंड हाई कोर्ट में चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में आरोपित तृतीय प्रस्तुति समिति (टीपीसी) के जोनल कमांडर भीखन गंझू उर्फ दीपक कुमार की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने पूर्व में भीखन गंझू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। एनआईए से जुड़े एक मामले में वह 25 मार्च 2022 से जेल में है।

मामले में एनआईए की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता ने कोयला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों से धन इकट्ठा करने में सहायता करने के इरादे से सह-अभियुक्तों के साथ एक आपराधिक साजिश रची थी और जानबूझकर लेवी से वसूली गई राशि को छुपाया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह एक दैनिक श्रमिक है। लेवी वसूली से उसका कोई नाता नहीं है।

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