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हाई कोर्ट ने आईएएस मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने के मामले में चुनाव आयोग से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में देवघर के उपायुक्त रहते मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने के मामले में चुनाव आयोग को तीन सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 सितंबर निर्धारित की है।

मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ईसीआई) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। ईसीआई की ओर से अधिवक्ता एके सिंह एवं शिवम कुमार ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पक्ष रखा।

डीसी देवघर मंजूनाथ ने याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटाने का आदेश राज्य के मुख्य सचिव को भेजा है, जबकि किसी भी अधिकारी की पदस्थापन एवं तबादले का अधिकार राज्य सरकार के पास है। चुनाव आयोग को सरकार के अधिकारी को इस तरह के आदेश देने का अधिकार नहीं है।

दरअसल, चुनाव आयोग ने छह दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें मंजूनाथ को पद से हटाने एवं उन्हें चुनावी कार्य में नहीं लगाने का आदेश किया था। मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ आरोप पत्र गठित करते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था। साथ ही संसद के खिलाफ छह माह में विलंब से आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज करने पर जवाब मांगा था, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को मंजूनाथ को डीसी के पद से हटाने का आदेश दिया था।

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