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राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दिए 2 विकल्प, जमानत रहेगी या करना होगा सरेंडर

मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी को दो विकल्प दिए हैं। मेघालय सरकार द्वारा सोनम को मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ किया है कि आरोपी के पास केवल दो ही रास्ते बचे हैं। सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है।

कोर्ट ने आरोपी के आचरण पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने घटना के बाद सोनम के बर्ताव पर भी सवाल उठाए और इस आरोप पर सफाई मांगी कि सोनम ने पहले यह बात नहीं उठाई थी कि उन्हें “गिरफ्तारी के आधार” नहीं बताए गए थे। सोनम की जमानत का विरोध करते हुए, मेघालय सरकार की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सोनम ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया था और बाद में वह अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकतीं कि उन्हें गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए थे। उन्होंने कहा कि अरेस्ट मेमो में कोई भी चूक महज एक क्लर्क की गलती थी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “अगर गिरफ्तार आरोपी रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो गिरफ्तारी के कारण बताने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करता है, तो गिरफ्तार व्यक्ति यह आधार नहीं बना सकता कि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए। अगर आरोपी खुद पुलिस के पास आती है, तो पुलिस के लिए गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बनता।”

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