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ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, 10 जुलाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 15 जुलाई निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान बुधवार को ईडी ने केजरीवाल की ओर से दाखिल जवाब के उत्तर में जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की थी। ईडी की इस दलील का केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने 9 जुलाई की दोपहर में ही जांच अधिकारी को जवाब दाखिल कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 जुलाई को करने का आदेश दिया।
केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा। केजरीवाल की ओर कहा गया कि ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।
हाई कोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है। उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को सही ढंग से नहीं लिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत याचिका चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। ऐसे में उस आदेश का हवाला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं दिया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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