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छोटे भाई की तीर मारकर हत्या करने वाले बड़े भाई को आजीवन कारावास

जमीन संबंधी पुराने विवाद को लेकर छोटे भाई की तीर मारकर हत्या करने वाले आरोपित बड़े भाई को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम बेलोरा निवासी तुकेश्वर सोरी पिता बिहारी 19 जुलाई 2021 का पुरानी बात को लेकर अपनी भाभी रजनी सोरी के साथ झगड़ा हुआ। रजनी के अपने घर पहुंचने के बाद बड़ा भाई कुशल सोरी तीर कमान लेकर पहुंचा। इस दौरान तुकेश्वर घर के पास स्थित इमली पेड़ में बंधे झूले में झूल रहा था। कुशल ने पहुंचते ही तीर कमान से उस पर हमला शुरू कर दिया। यह देख मां हिरौंदी सारी ने तुकेश्वर को बचाने का प्रयास किया लेकिन कुशल अपने हाथ में पकड़े तीर को तुकेश्वर के सीने में घोंप दिया। लहुलूहान तुकेश्वर जमीन पर गिर गया। हत्या की नीयत से कुशल ने लकड़ी की बल्ली से तुकेश्वर के सिर पर प्राणघातक हमला कर दिया। इस घटना में घायल तुकेश्वर की मौत हो गई। हिरौंदी बाई की शिकायत पर मगरलोड पुलिस ने आरोपी कुशल सोरी के धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। श्रृंखला न्यायालय कुरूद के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार साहू ने सभी गवाहों को सुनने व सबूतों को देखने के बाद आरोपित पर दोष सिद्ध होना पाया। न्यायाधीश ने बुधवार की शाम को आरोपित कुशल सोरी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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