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ड्रोन कैमरा, यूएवी, हॉट एयर बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध के लिए निषेधाज्ञा लागू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 नवम्बर, सोमवार को प्रस्तावित बीकानेर यात्रा के मध्यनजर कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जिले के संपूर्ण (नगरी और ग्रामीण) क्षेत्र में बिना किसी सक्षम स्वीकृति और सहमति के किसी भी प्रकार के यूएवी , ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किया है। यह आदेश 19 नवंबर रात 10 बजे से 21 नवंबर प्रातः 10 बजे तक जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र (नगरीय और ग्रामीण) में प्रभावी रहेगा।

इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

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