October 6, 2026

ataltv.com

Hindi News, Breaking Hindi News, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, ताजा हिंदी ख़बरें

विधानसभा आम चुनाव में अभ्यर्थियों को देनी होगी अपराधिक रिकॉर्ड की सूचना, तीन बार करना होगा प्रकाशन एवं प्रसारण

राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों की सूचना को राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में अनिवार्य रूप से प्रकाशित प्रसारित करवाना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करवाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशन की तीन बार करवाना होगा।

उन्होंने बताया कि प्रथम प्रकाशन 10 नवंबर 2023 से 13 नवंबर 2023 के बीच, द्वितीय प्रकाशन 14 नवंबर 2023 से 17 नवबर 2023 के बीच तथा तृतीय प्रकाशन 18 नवंबर 2023 से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि तक ( 23-11-2023 तक) करवाना होगा। ये प्रकाशन ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिसकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो, में सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी।

उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को जिनके द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप सी-7 में ऐसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करने के निर्देश है कि उनके द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है। इस प्रकाशन की सूचना ऐसे राजनैतिक दलों को प्रारूप सी-8 में 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.