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पंजाब के व्यापारी से बगैर बिल के सोने के आभूषण मिलने पर 10.32 लाख का जुर्माना वसूला

राज्य कर एवं आबकारी विभाग की स्थानीय टीम ने अम्ब में पंजाब के एक व्यापारी के यहां से सोने के हीरे जड़ित बिना बिल के कई आभूषण पकड़ लिए। इन दो किलो 800 ग्राम के आभूषणों की कीमत पौने दो करोड़ के करीब बताई जा रही है। आबकारी विभाग ने व्यापारी से 10 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।

जानकारी मुताबिक सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी प्रदीप ठाकुर को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब से सोने का एक व्यापारी हिमाचल के अलग-अलग हिस्सों में सोने के आभूषण बेचने आ रहा है। इस पर उन्होंने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सहायक उपायुक्त अमन सोफत व सहायक अधिकारी गगरेट वृत बलजीत सिंह को कार्रवाई की जानकारी दी। इस पर सहायक उपायुक्त अमन सोफत के नेतृत्व में बलजीत सिंह, प्रदीप ठाकुर, मनोज सहगल, दीपक डोगरा, जसवंत, बालकृष्ण व चालक सोमनाथ की एक टीम बनाई गई। पंजाब का व्यापारी अम्ब में अपनी गाड़ी से पहुंचा तो टीम ने उसे चेकिंग के लिए रोक लिया। तब उसकी गाड़ी से कपड़े के थैले में प्लास्टिक के तीन बॉक्स में सोने के हीरे जड़ित आभूषण मिले। अधिकारियों ने इन गहनों के बिल मांगे तो व्यापारी इनसे सम्बंधित कोई भी बिल या डिलीवरी चालान नही दिखा सका। इन दो किलो 800 ग्राम के आभूषणों की कीमत एक करोड़ 72 लाख आंकी गई। जिस पर विभागीय टीम ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत व्यापारी से 10 लाख 32 हजार रुपये जुर्माना मौका पर ही वसूल किया।

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि पंजाब के व्यापारी से बिना बिल के सोने के आभूषण पकड़े है। बिल ना होने पर व्यापारी से 10 लाख 32 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है। विभाग के ये कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।

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