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Rahul Gandhi : राहुल को 2 साल की सजा

राहुल गांधी राहुल गांधी के लिए अब मुश्किल बड़ी हो सकती हैं। ‘मोदी’ सरनेम से जुड़ा उनका एक बयान उनकी गले की हड्डी बन गई। यह मामला अदालत की चौखट तक गया और अदालत ने इस मामले में उन्हें दोषी करार दे दिया है। मानहानि से जुड़े इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सूरत पहुंचे थे। इसका वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में नजर आया था कि जब राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे तब वो अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे कोर्ट के अंदर चले गए थे। कोर्ट में जब फैसला सुनाया जा रहा था तब राहुल गांधी कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। सूरत की जिला अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के केस में सजा सुनाई है। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोसी ने राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने की पुष्टि की।

Rahul Gandhi : राहुल को 2 साल की सजा क्यों हुई, 'मोदी' सरनेम को लेकर कांग्रेस सांसद ने क्या कहा था

राहुल गांधी ने ‘मोदी’ सरनेम को लेकर आखिर ऐसा क्या कहा था कि उन्हें आज कटघरे में खड़े होकर इसका सामना करना पड़ा? यह अपनी इस रिपोर्ट में आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में अक्टूबर 2021 में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया था।

 

https://youtu.be/TwVp6gQ9Zmc

साल 2019 में राहुल गांधी एक रैली के लिए कर्नाटक में मौजूद थे। 13 अप्रैल, 2019 को इस रैली में राहुल गांधी ने कहा था, नीरव मोदी जिसने भारत में सबसे बड़ी चोरी की थी उसका वही सरनेम है जो हमारे प्रधानमंत्री का है। दिलचस्प, यह एक दिलचस्प तथ्य है। अभी और भी हैं। क्रिकेट जगत के सबसे भ्रष्ट इंसान का नाम भी हमारे प्रधानमंत्री जैसा ही है। तो दरअसल मोदी का मतलब क्या है…मोदी का मतलब होता है भारत के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध…क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?

बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस केस की सुनवाई के दौरान तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। बहरहाल अब ‘मोदी’ सरनेम पर खुद के द्वारा कही गई बातों को लेकर राहुल गांधी दोषी करार दिया गया है और उन्हें सजा सुना दी गई है। कांग्रेस सांसद को ऊपरी अदालत जाने के लिए मोहलत दी गई है और 30 दिन के लिए उनकी सजा को निलंबित करते हुए जमानत दे दी गई है।

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