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गोरखपुर के कई इलाकों में ड्रोन उड़ाने के लिए लेनी होगी अनुमति

जनपद में 25 जुलाई से लागू धारा 144 में जिला प्रशासन ने प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। इनके समावेशन से गोरखपुर के कई इलाकों में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बावत जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने गुरुवार को यहां दी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अंजनी कुमार सिंह ने बताया की हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड गोरखपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर, श्री गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर, रेलवे स्टेशन गोरखपुर तथा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, आरोग्यधाम, बालापार सोनबरसा गोरखपुर की 02 किमी. परिधि के अंदर ड्रोन को उड़ाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके लिए नगर मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि यह आदेश जनपद के महानगरीय परिसीमा क्षेत्र से संबंधित थाना क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन सीआरपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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