NEET UG पेपर लीक मामला: आरोपी यश यादव को री-एग्जाम में बैठने की अनुमति, कोर्ट बोला- शिक्षा मौलिक अधिकार है
नई दिल्ली: NEET UG पेपर लीक मामले में आरोपी यश यादव को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 21 जून को होने वाली NEET UG री-एग्जाम में शामिल होने की अनुमति दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता।
पुलिस कस्टडी में देगा परीक्षा
कोर्ट के निर्देशानुसार, यश यादव को परीक्षा केंद्र तक पुलिस कस्टडी में ले जाया जाएगा, जहां वह NEET UG री-एग्जाम में शामिल हो सकेगा। परीक्षा के दौरान भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे।
बहन की शादी में शामिल होने की भी मिली अनुमति
अदालत ने यश यादव को उसकी बहन की शादी में शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की है। हालांकि, इस दौरान भी वह पुलिस निगरानी में रहेगा और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।
15 दिन की अंतरिम जमानत की थी मांग
यश यादव ने अदालत से 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस अर्जी पर तत्काल फैसला देने से इनकार करते हुए कहा था कि परीक्षा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, जैसे एडमिट कार्ड, अभी उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 16 जून के लिए निर्धारित की गई थी।
पढ़ाई के लिए किताबें रखने की मिल चुकी थी अनुमति
इससे पहले 2 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने यश यादव को जेल में NEET UG की तैयारी के लिए किताबें रखने की अनुमति दी थी। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया था कि यश एक मेधावी छात्र है और उसने 3 मई को परीक्षा दी थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया।
मामले में अब तक 13 गिरफ्तारियां
NEET UG पेपर लीक मामले में यश यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। अदालत ने पहले यश यादव, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।
शिक्षा के अधिकार पर कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी का मुकदमा विचाराधीन होना उसके शिक्षा के अधिकार को स्वतः समाप्त नहीं करता। इसी आधार पर अदालत ने यश यादव को री-एग्जाम में शामिल होने की अनुमति प्रदान की।