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अपनी निधि से सुरक्षा दीवार व तटीयकरण कार्य करा सकेंगे विधायक: सुक्खू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ‘विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना’ के नियमों में कुछ छूट दी है। इस निर्णय के तहत विधायक पहाड़ी क्षेत्र व सड़कों के किनारे सुरक्षा दीवार और नालों के तटीयकरण जैसे कार्य भी करा सकेंगे। सरकार ने यह निर्णय हाल ही में प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से जान-माल के नुकसान के दृष्टिगत किया है।

यह जानकारी गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के चलते प्रदेश को आपदा का सामना करना पड़ रहा है जिस कारण राज्यभर में बहुमूल्य जानें गई हैं और निजी एवं सरकारी सम्पत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार बाधित सड़कों और जलापूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। इसके अलावा आपदा से प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। सुरक्षा दीवारों व ब्रेस्टवॉल इत्यादि के संरक्षण और नालों के तटीयकरण के लिए पात्र व्यक्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी अथवा ग्राम पंचायत प्रधान की ओर से जून, 2023 के पश्चात बारिश के कारण हुए नुकसान से उनके घरों को मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का संकट होने के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना होगा।

बारिश के कारण भू-क्षरण की संभावनाएं बढ़ने और निजी एवं सामुदायिक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए नाले का रख-रखाव अति आवश्यक होने संबंधी पटवारी एवं प्रधान के दिए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्र के विधायक नालों के तटीयकरण के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत सिफारिश कर सकेंगे।

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