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दोस्त की हत्या के दोषी नाबालिग को उम्रकैद की सजा

जुवेनाइल कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग दोस्त की हत्या करने के दोषी नाबालिग को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए थे।

एक जनवरी, 2021 को नए साल का जश्न मनाने के लिए सोनू को उनके घर से आशीष टोप्पो और सुमेश लकड़ा लेकर निकले थे। बाद में सभी ने शराब पी और सोनू टोप्पो की हत्या पत्थर से कुचकर कर दी थी। दो जनवरी को सुबह में सोनू टोप्पो का शव करमटोली के सेलिब्रेशन बैंक्विट हॉल के पास मिला था। लालपुर थाना में मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मृतक सोनू टोप्पो को अंतिम बार आरोपितों के साथ देखा गया था। इसे देखते हुए लालपुर पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

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