जन विश्वास विधेयक 2026 पास: छोटे अपराधों पर बड़ी राहत, दिल्ली में कई धाराएं खत्म
नई दिल्ली: आम लोगों और कारोबारियों को राहत देने की दिशा में संसद ने जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद कई छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है और कुछ नियमों को आसान बनाया गया है।
नए संशोधन के तहत दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की दो धाराओं को खत्म कर दिया गया है:
दिल्ली मेट्रो में बिना अनुमति सामान बेचने या दिखाने पर अब कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।
यह बदलाव धारा 73 के तहत किया गया है।
सरकार का उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर उन्हें दीवानी मामलों में बदलना है, ताकि:
यह बिल 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में बदलाव करता है और करीब 1000 छोटे अपराधों को हटाने या सरल बनाने का प्रस्ताव रखता है।
इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ध्वनिमत से पारित किया गया।
चर्चा के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि अब छोटी गलतियों पर पहले चेतावनी दी जाएगी।
इसके अलावा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम 1994 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 में भी 67 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इस कानून के लागू होने से आम नागरिकों को राहत मिलने के साथ-साथ न्याय प्रणाली अधिक सरल और प्रभावी बनने की उम्मीद है।