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गुजरात में युवकों को खंभे से बांधकर पीटने के मामले में चार पुलिसकर्मियों की सजा पर सुप्रीम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के खेड़ा में मुस्लिम युवकों को खंभे से बांध कर पीटने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों की 14 दिन की कैद के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने उनकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस के बर्ताव की आलोचना की।

दरअसल, वर्ष 2022 में गरबा कार्यक्रम में पथराव के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2023 को चारों पुलिसकर्मियों पर अवमानना की कार्यवाही करते हुए 14 दिन की कैद की सजा सुनाई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने जिन पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई थी, उनमें एवी परमार, डीबी कुमावत, लक्ष्मी सिंह कनक सिंह डाभी और राजू भाई डाभी हैं। हाई कोर्ट के आदेश को इन चारों पुलिसकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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