असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने रिवाइज
झारखंड हाई कोर्ट ने असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 16 अगस्त को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की डबल बेंच ने शनिवार को सिंगल बेंच के आदेश को दरकिनार कर जेपीएससी को 186 अभ्यर्थियों को बाहर कर रिवाइज रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा […]Read More






