राजस्व निरीक्षक पैकरा की जमानत अर्जी खारिज, गिरफ्तारी से बचने
न्यायालय ने बस्तर के राजस्व निरीक्षक प्यारेलाल पैकरा की जमानत अर्जी निराधार पाते खारिज कर दी। राजस्व निरीक्षक पैकरा ने पेश अर्जी में कहा था कि बोधघाट पुलिस उसे कभी अजमानतीय अपराधों में गिरफ्तार कर प्रताड़ित कर सकती है। न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने बोधघाट थाने से मामले में प्रतिवेदन मंगवाया था। सरकारी वकील अखिलेश्वर दास ने अदालत को बताया कि राजस्व निरीक्षक के खिलाफ फिलहाल ऐसा कोई अपराध दर्ज नहीं है और आवेदक के […]Read More






