• October 14, 2025

गैंगस्‍टर एक्‍ट में अफजाल अंसारी को चार साल की सजा, संसद सदस्यता होगी खत्‍म!

 गैंगस्‍टर एक्‍ट में अफजाल अंसारी को चार साल की सजा, संसद सदस्यता होगी खत्‍म!

गाजीपुर: गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्‍टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बाद उनके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले मुख्‍तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, गैंगस्टर एक्ट में सांसद अफजाल अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा हुई है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता जाना तय है। यह जानकारी शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने दी है।

‘निकाय चुनाव में भाजपा को जीतने की भूमिका निभाएं मुस्लिम’- इम्तियाज़ क़ुरैशी

गाजीपुर की मुहम्मदाबाद पुलिस ने कृष्णानंद राय की हत्या (2005) के दो साल बाद 22 नवंबर, 2007 को गैंगस्टर (गिरोह बंद अधिनियम) में दर्ज किया था। यह केस कृष्‍णानंद राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाते हुए मुख्तार और अफजाल पर दर्ज किया था। हालांकि, कृष्णानंद राय और नंद किशोर रुंगटा की हत्या में दोनों भाई (मुख्तार-अफजाल) बरी हो चुके हैं।

Digiqole Ad

Rama Niwash Pandey

https://ataltv.com/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *