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गांजा बरामदगी मामले में एक को तेरह साल की सजा

पूर्वी चंपारण,24 जून। एनडीपीएस न्यायालय-2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने प्रतिबंधित गांजा बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को तेरह वर्षों का सश्रम कारावास व दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा बंजरिया थाना के पचरुखा निवासी सांद्रिका साह को हुई। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि गुप्त सूचना के आधार पर 25 अप्रैल 2019 की संध्या नामजद अभियुक्त के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उसके घर में रखे कई बंडल में साठ किलो प्रतिबंधित गांजा पकड़ा गया। सूचना मिली थी कि नेपाल से प्रतिबंधित गांजा लाकर भंडारण किया गया है।

वाद विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनायी है। कारागार में बिताये अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।

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