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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शोमा सेन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की आरोपित शोमा सेन को जमानत दे दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शोमा सेन कोर्ट की अनुमति के बिना महाराष्ट्र के बाहर नहीं जा सकतीं। कोर्ट ने सेन को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शोमा सेन को निर्देश दिया कि वो जमानत के दौरान जांच अधिकारी को अपना फोन नंबर और अपना पता उपलब्ध कराएंगी और अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन रखेंगी।

सुनवाई के दौरान एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह अब सेन की हिरासत की मांग नहीं करेगी क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। सेन पिछले छह साल से जेल में हैं। उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है।

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