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हिमाचल विस से अयोग्य करार दिए गए 6 कांग्रेस विधायकों की याचिका पर 18 मार्च को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के 6 विधायकों की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इन विधायकों की याचिका पर कोर्ट 18 मार्च को सुनवाई करेगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि आपने पहले हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। तब विधायकों की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये अपने आप में अलग केस है जहां महज 18 घंटे में विधायकों को अयोग्य करार दिया गया। याचिका में इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराने के फैसले को चुनौती दी है। कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस के छह बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को गलत ठहराते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान इन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसकी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई थी। बाद में विधानसभा स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था।

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