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झारखंड हाई कोर्ट में वीरेंद्र राम की पत्नी एवं पिता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई दो फरवरी को

झारखंड हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी एवं वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से बहस की गई, जो अभी भी जारी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो फरवरी की तिथि निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की।

पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने गेंदा राम और राजकुमारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद इन दोनों की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। जब्त की गई संपत्ति वीरेंद्र द्वारा टेंडर में कमीशन से उगाही अर्जित की गई है।

22 फरवरी, 2023 को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान उसके रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र राम के ठिकानों में छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 40 लाख से अधिक के कैश एवं डेढ़ करोड़ के आभूषण मिले थे।

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