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सुप्रीम कोर्ट बिलकिस बानो गैंगरेप केस के तीन दोषियों की समर्पण याचिका पर सुनवाई को तैयार

सुप्रीम कोर्ट बिलकिस बानो गैंगरेप केस के तीन दोषियों की ओर से समर्पण की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। आज तीन दोषियों की ओर से पेश वकील वी चिदंबरेश ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की।

इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस मामले पर फैसला सुनाने वाले दूसरे जज जस्टिस उज्जवल भुईयां हैं। ऐसे में रजिस्ट्री को आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले को चीफ जस्टिस के पास लेकर जाएं और लिस्टिंग के लिए निर्देश प्राप्त करें।

पहले तीन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने की मोहलत मांगी, उसके बाद दो और दोषियों ने भी सरेंडर करने की मोहलत मांगी है। इनमें गोविंद नाई और प्रदीप मोढिया ने 4-4 सप्ताह, मितेश भट्ट, रमेश चांदना और बिपिन जोशी ने 6-6 सप्ताह में सरेंडर करने की मोहलत मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 11 दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर सभी को 4 सप्ताह में समर्पण करने का आदेश दिया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार को रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। अपराध भले ही गुजरात में हुआ हो लेकिन महाराष्ट्र में ट्रायल चलने के कारण फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है।

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