• December 28, 2025

विलंबित आईटीआर 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे करदाता

 विलंबित आईटीआर 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे करदाता

चालू वित्त वर्ष 2023-24 और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल न कर पाने वाले करदाताओं के लिए 31 दिसंबर की तारीख बहुत अहम है। ऐसे करदाता देरी से ही सही, लेकिन 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल कर सकेंगे।

आयकर विभाग ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि 31 दिसंबर तक निर्धारण वर्ष 2023-2024 के लिए विलंबित या संशोधित आयकर रिटर्न जमा करने का आखिरी मौका है। विभाग ने करदाताओं से चालू वित्त वर्ष 2023-24 और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए विलंबित आईटीआर से संबधित जानकारी के लिए https:ncometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाने की सलाह दी है।

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