न्यूजक्लिक संस्थापक प्रबीर और एचआर हेड की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती, आज ही होगी सुनवाई

न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई का आदेश दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो यूएपीए के तहत गिरफ्तार न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराए। 4 अक्टूबर को कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को अपने वकील से मिलने की इजाजत दे दी थी।
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए।
कोर्ट ने 3 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। 3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।
