पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, असम में जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि खेड़ा को अब असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करनी चाहिए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि खेड़ा असम की अदालत का रुख करते हैं, तो वहां की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश या तेलंगाना हाई कोर्ट की टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने खेड़ा को निर्देश दिया कि वे आज दोपहर के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करें।
इस दौरान कोर्ट ने पवन खेड़ा द्वारा हाईकोर्ट में कथित रूप से गलत दस्तावेज दाखिल किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फर्जी दस्तावेजों को लेकर की गई उसकी टिप्पणियां गुवाहाटी हाईकोर्ट की सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी।
पिछले दो दिनों में यह दूसरा मौका है जब पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया और उन्हें तत्काल असम जाकर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संबंधित अदालत को जमानत याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए और किसी भी पूर्व टिप्पणी से प्रभावित नहीं होना चाहिए।