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किसान आंदोलन के मद्देनजर राजधानी में निषेधाज्ञा लागू, दिल्ली की सीमा सील

राजधानी दिल्ली में एक महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ अभियान को देखते हुए सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रविवार की रात इन सभी बॉर्डर पर निरीक्षण के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने सभी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट के अवरोधक और सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी की है।

सामान्य वाहनों को भी सोमवार की सुबह से काफी जांच पड़ताल के बाद दिल्ली की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। उप्र, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली चलो का आह्वान किया है। इस मांग को लेकर मंगलवार को किसान दिल्ली की ओर चल पड़ेंगे। किसानों का दावा है कि 2021 में आंदोलन वापस लेने के लिए जिन शर्तों पर राजीनामा हुआ था, उसमें एमएसपी भी एक मुद्दा था।

सरकार को इस संबंध में कानून बनाना था लेकिन सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। ऐसे में किसानों ने एक बार फिर सड़क पर उतरने का फैसला किया है। किसानों के इस आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने रविवार की रात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले। उन्होंने हरियाणा और उप्र से लगती सीमा का दौरा करने के बाद निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला किया। इस फैसले के तहत दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि सोमवार से सिंघू बॉर्डर पर वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा।

मंगलवार से सभी प्रकार के वाहनों पर पाबंदियां लागू होंगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सात हजार से अधिक जवानों की तैनाती की है। पुलिस के मुताबिक पंजाब और हरियाणा से करीब दो हजार ट्रैक्टर में सवार होकर किसानों के रवाना होने की सूचना है। संभावना है कि अलग अलग राज्यों से करीब 20 हजार किसान दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी तैयारी कर ली है कि किसी हाल में किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

राजधानी दिल्ली में 12 फरवरी से एक महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस अवधि में चार या इससे अधिक लोगों को एकत्र होने, रैली या प्रदर्शन करने, लाठी डंडे या अग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक होगी। इसी प्रकार ज्वलनशील प्रदार्थ, ईंट-पत्थर, पेट्रोल-सोडा बोतल इकट्ठा करने पर भी रोक होगी। दूसरे राज्य की सीमा पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से प्रवेश करने को भी प्रतिबंधित किया गया है।

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