Liquor scam case : दिल्ली के डिप्टी सीएम को SC ने दिया बड़ा झटका, कहा – हाईकोर्ट जाओ…

 Liquor scam case : दिल्ली के डिप्टी सीएम को SC ने दिया बड़ा झटका, कहा – हाईकोर्ट जाओ…

दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। मनीष सिसोदिया द्वारा दायर की गयी याचिका से इंकार करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, ”आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए। यह अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा- हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जमानत लेने के लिए अब हाईकोर्ट में याचिका डाली जाएगी।”

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आपको बता दें की , मनीष सिसोदिया को 5 की रिमांड पर भेजा गया है। जिसके दौरान सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी इस मामले में रविवार को सीबीआई ने सिसोदिया से 8 घंटों की पूछताछ की थी, जसिके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बीते सोमवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश किया गया था। बीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी 5 दिन की रिमांड चाहिए। सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि एक डिप्टी CM को रिमांड पर भेजने से गलत मैसेज जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने CBI की दलीलों को मानते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक रिमांड दे दी।

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