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केजरीवाल ने की मेडिकल चेकअप के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पत्नी को शामिल करने की मांग, कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को शामिल होने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर कल (15 जून) को सुनवाई होगी। वेकेशन जज मुकेश कुमार ने केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 19 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया।

आज केजरीवाल की ओर वकील एन हरिहरन पेश हुए। याचिका में कहा गया है कि जब मेडिकल बोर्ड बैठे तो सुनीता केजरीवाल भी इनपुट देना चाहती हैं। इस पर ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने केजरीवाल की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपित न्यायिक हिरासत में है न कि ईडी की हिरासत में। कोर्ट ने कहा कि हम जेल प्रशासन से जवाब मांग लेंगे। ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल जो खाना खा रहे हैं उस पर हमारी चिंता है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने 22 अप्रैल को मेडिकल बोर्ड का गठन किया था

उल्लेखनीय है कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए दो जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने दो जून को सरेंडर किया था।

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